Pan Aadhar Linking : फिर बढ़ी पैन से आधार को लिंक करने की तारीख, जान लीजिए नाइ डेडलाइन
पैन से आधार लिंक करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी.
अब इसे तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
अगर नई निर्धारित तिथि यानि 30 जून 2023 तक ये काम करने से चुकते हैं,तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा.
Pan Card deactive होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंसियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं.
तो आपको 10,000 रूपये तक जुरमाना लग सकता है.
30 जून 2023 तक आप 1000 रूपये का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं.
लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की अधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिनक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें
आपको स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी
यहाँ अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें
‘I validate my aadhar details’ के विकल्प को चुनें
आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्रस्प्त होगा, उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुरमाना भरने के बाद आपका पैन से आधार लिंक हो जाएगा.